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फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ याचिका, दिल्ली हाईकोर्ट में होगी सुनवाई

खुद को एक सामाजिक कार्यकर्ता बताने वाले दिल्ली के मौलाना अंसार रजा ने ये याचिका दायर की है

Bhasha

दिल्ली हाईकोर्ट फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया है. कश्मीर पर दिए विवादित बयान के बाद एक जनहित याचिका दायर की गई है. याचिका में अब्दुल्ला के खिलाफ कार्रवाई किए जाने का आग्रह किया गया है.

एक्टिंग चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस सी. हरिशंकर की एक पीठ इस मामले को मंगलवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया. याचिकाकर्ता के वकील ने याचिका की तत्काल सुनवाई किए जाने का आग्रह किया था.


पीठ ने याचिकाकर्ता को बताया, ‘पीठ ने इससे पहले सोमवार को इस मामले की सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि कोई ‘संकट’ या जल्दी नहीं है. सोमवार को ऐसा नहीं किया जा सकता है. इसके लिए मंगलवार या उसके अगले दिन तक के लिए इंतजार क्यों नहीं किया जा सकता है?’

दिल्ली के मौलाना अंसार रजा ने दायर की है जनहित याचिका 

खुद को एक सामाजिक कार्यकर्ता बताने वाले दिल्ली के मौलाना अंसार रजा ने ये याचिका दायर की है. याचिका में ‘तत्काल जांच’ और श्रीनगर के सांसद को ‘गिरफ्तार’ किए जाने का आग्रह किया गया है.

आरोप लगाया गया है कि उन्होंने (अब्दुल्ला) पाकिस्तान का समर्थन किया और भारत का अपमान किया है. हाल ही में फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा है. ये भारत का नहीं हो सकता.

फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि हां मैंने कहा है कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा है. क्या पाकिस्तान ने चूड़ियां पहन रखी है. उनके पास भी परमामु बम है. क्या आप चाहते हो कि हम उनके हाथों मारे जाएं. आप तो महलों में बैठे हैं. उन गरीबों के बारे में सोचिए जो सीमावर्ती इलाके में रहते हैं. वहां रोज बमबारी होती है.