view all

अस्थाना से जुड़े मामले में सना की याचिका पर हाई कोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगा

याचिका में सना ने रिश्वत संबंधी आरोपों में विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने से संबंधित एक मामले में अपना पक्ष रखने की अनुमति देने का अनुरोध किया था

Bhasha

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हैदराबाद के व्यवसायी सतीश बाबू सना की याचिका पर सीबीआई से मंगलवार को जवाब मांगा. याचिका में सना ने रिश्वत संबंधी आरोपों में विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने से संबंधित एक मामले में अपना पक्ष रखने की अनुमति देने का अनुरोध किया था.

न्यायमूर्ति नजमी वजीरी ने अस्थाना, सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा और संयुक्त निदेशक ए.के शर्मा से भी सना की याचिका पर जवाब मांगा है. सना ने अस्थाना की याचिका में उसे एक पक्ष बनाये जाने का भी अनुरोध किया है. अस्थाना ने एक याचिका दायर करके प्राथमिकी को रद्द करने का आग्रह किया था. सना की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने कहा कि उनकी शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी. वह जांच में एजेंसी की मदद कर रहे हैं और उन्हें भी सुना जाना चाहिए.


सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी और अधिवक्ता आर बेहुरा ने कहा कि सना को पक्षकार बनाये जाने की जरूरत नहीं है. सीबीआई के पुलिस उपाधीक्षक देवेन्द्र कुमार को सना के बयान रिकॉर्ड करने में जालसाजी के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था. कुमार, मांस निर्यातक मोइन कुरैशी से जुड़े मामले में जांच अधिकारी थे. कुमार को 31 अक्टूबर को दिल्ली की एक अदालत ने जमानत दी थी.