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हर्ष फायरिंग: कोर्ट ने पूर्व विधायक की पत्नी, सहयोगी को न्यायिक हिरासत में भेजा

बीजेपी की टिकट पर 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने लेकिन हारने वाले राजू को बुधवार को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से गिरफ्तार किया गया था

Bhasha

दिल्ली की एक अदालत ने जेडीयू के पूर्व विधायक राजू सिंह के फार्म हाउस पर नववर्ष के जश्न के दौरान हर्ष फायरिंग में एक महिला की मौत के संबंध में सिंह की पत्नी को शुक्रवार को दो सप्ताह की न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सलोनी सिंह ने नेता की पत्नी रेनू सिंह तथा नेता के लिए काम करने वाले रमिंदर सिंह को कथित रूप से साक्ष्य मिटाने के लिए 14 दिन की हिरासत में भेजा. राजू सिंह द्वारा कथित रूप से चलाई गई गोली अर्चना गुप्ता को जाकर लगी थी और उनकी बृहस्पतिवार को मौत हो गई थी.


रेनू और रमिंदर दोनों को गुरुवार को गिरफ्तार किया गया था. रेनू ने जमानत याचिका दायर की है जिस पर शनिवार को सुनवाई होगी. दिल्ली की एक कोर्ट ने गुरुवार को राजू और सहआरोपी उनके चालक हरि सिंह को सात दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था.

बीजेपी की टिकट पर 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने लेकिन हारने वाले राजू को बुधवार को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से गिरफ्तार किया गया था.

रेनू बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य हैं. पुलिस के अनुसार, उन्होंने खून के धब्बे साफ किये और इस्तेमाल कारतूस छिपाए थे. मृतक गुप्ता हौजखास के गौतम नगर की निवासी थी जो अपने पति और बेटी के साथ पार्टी में गई थी.