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गुजरात हाई कोर्ट ने हार्दिक पटेल की याचिका खारिज की

हार्दिक ने जमानत की शर्तों में छूट देने की मांग की थी.

Bhasha

गुजरात हाई कोर्ट ने आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अपनी जमानत की शर्तों में छूट देने की मांग की थी. न्यायमूर्ति ए जे देसाई ने इस याचिका को खारिज कर दिया.

हार्दिक ने कहा कि देशद्रोह के दो मामलों में जुलाई 2016 में उन्हें जमानत देते हुये हाई कोर्ट द्वारा तय की गई शर्तों के अनुसार उन्हें सप्ताह में एक बार अहमदाबाद और सूरत में अपराध शाखा के कार्यालय में पेश होना पड़ता है.


हार्दिक के वकील आई एच सैयद ने कहा कि हर सप्ताह दो शहरों की यात्रा करना असुविधाजनक है. उन्होंने अदालत से शर्तों में छूट देने और हर हफ्ते सिर्फ अहमदाबाद अपराध शाखा के समक्ष पेश होने की अनुमति देने का अनुरोध किया.

सरकारी अभियोजक मितेश आमिन ने इस याचिका का विरोध करते हुये कहा कि शर्तों में बदलाव करना जल्दबाजी होगा. इसके बाद अदालत ने याचिका खारिज कर दी.

जमानत की शर्तों के अनुसार हार्दिक गत वर्ष जुलाई में अपनी रिहाई के बाद छह महीने के लिए गुजरात से बाहर रहे. वह पिछले महीने अपने गृह राज्य लौटे हैं.