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GST: आज से नई दरें हुई लागू, जानिए कौन सी चीजें हो जाएंगी सस्ती

ऐसा माना जा रहा है की नई दरें लागु होने के बाद मंहगाई में कमी आ सकती है.राज्यों और केंद्र ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है

FP Staff

गुवाहाटी में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद बुधवार से जीएसटी की नई दरें लागू हो जाएंगी. आपको बता दें कि जीएसटी काउंसिल ने चॉकलेट से लेकर डिटर्जेंट तक रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाली 178 वस्तुओं पर टैक्स रेट को मौजूदा 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने का फैसला किया गया था.

महंगाई में आ सकती है कमी


ऐसा माना जा रहा है कि नई दरें लागू होने के बाद महंगाई में कमी आ सकती है. राज्यों और केंद्र ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. नए रेट्स मंगलवार आधी रात से लागू हो गए हैं. टैक्स एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जीएसटी काउंसिल ने एक खास तारीख यानी 15 नवंबर से बदलाव लागू करने का निर्णय किया, क्योंकि पहले के कुछ मामलों में विभिन्न राज्यों ने अलग-अलग तारीखों पर अधिसूचनाएं जारी की थीं.

हालांकि, समय की तंगी को देखते हुए अधिकतर कंपनियां प्रॉडक्ट्स के एमआरपी तुरंत नहीं घटा पाएंगी. लेकिन उन्होंने डीलरों और रिटेलरों से कहा है कि कीमतें कम की जानी चाहिए.

इन चीजों पर लगेगा 18% का टैक्स

इलेक्ट्रिक कंट्रोल, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक बोर्ड, पैनल, कंसोल, कैबिनेट, वायर, केबल, इंसुलेटेड कंडक्टर, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर, इलेक्ट्रिक प्लग, स्विच, सॉकेट, फ्यूज, रिले, इलेक्ट्रिक कनेक्टर्स, ट्रक (लोहे की पेटी), सूटकेस, ब्रीफकेस, ट्रैवलिंग बैग, हैंडबैग, शैंपू, हेयर क्रीम, हेयर डाई, लैंप और लाइट फिटिंग के सामान, शेविंग के सामान, डियोड्रेंट, परफ्यूम, मेकअप के सामान, फैन, पंप्स, कंप्रेसर, प्लास्टिक के सामान, शॉवर, सिंक, वॉशबेसिन, सीट्स के सामान, प्लास्टिक के सेनेटरी वेयर, सभी प्रकार के सिरेमिक टाइल, रेजर और रेजर ब्लेड, बोर्ड, सीट्स जैसे प्लास्टिक के सामान, पार्टिकल/फाइबर बोर्ड, प्लाईवुड पर अब 18 फीसदी टैक्स लगेगा.

साथ में एस्केलेटर, कूलिंग टॉवर, रेडियो और टेलीविजन प्रसारण के विद्युत उपकरण, साउंड रिकॉर्डिंग उपकरण, सभी प्रकार के संगीत उपकरण और उससे जुड़े सामान, आर्टिफिशियल फूल, पत्ते और आर्टिफिशियल फल, कोको बटर, वसा और तेल पाउडर, चॉकलेट, च्विंगम और बबलगम, रबर ट्यूब और रबर के बने तरह तरह के सामान, चश्में और दूरबीन.

इन चीजों पर लगेगा 12% टैक्स

मधुमेह रोगियों को दिया जाने वाला भोजन, प्रिंटिंग इंक, टोपी, कृषि, बागवानी, वानिकी, कटाई से जुड़ी मशीनरी के सामान, जूट, कॉटन के बने हैंड बैग और शॉपिंग बैग, रिफाइंड सुगर और सुगर क्यूब, गाढ़ा किया हुआ दूध, पास्ता और सिलाई मशीन के सामान पर अब 18 फीसदी की जगह 12 फीसदी टैक्स देना होगा.