view all

जीएसटी की दरें तय: महंगा होगा सोना, जानिए किस वस्तु पर लगेगा कितना टैक्स!

जीएसटी परिषद इससे पहले पिछले महीने 1,200 से अधिक सामानों और 500 सेवाओं पर 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की दरों को तय कर चुकी है

Bhasha

देश में जीएसटी व्यवस्था को एक जुलाई से लागू करने की दिशा में शनिवार को एक और बड़ी पहल हुई है. जीएसटी परिषद ने सोने पर तीन प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाने का फैसला कर दिया है. आम जनता के उपयोग वाले पांच सौ रुपए तक के चप्पल-जूते पर पांच प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाया जाएगा जबकि बिस्कुट को 18 प्रतिशत जीएसटी की श्रेणी में रखा गया है.

वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में शनिवार को हुई जीएसटी परिषद की 15वीं बैठक में सोना, चप्पल-जूते, बिस्कुट के अलावा धागे, कृषि मशीनरी, परिधान और बिना तराशे हीरों सहित कुछ अन्य वस्तुओं के लिये भी जीएसटी दरें तय की गईं.


11 जून को होगी अगली बैठक

जेटली ने बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि नई इनडायरेक्ट टैक्स व्यवस्था लागू होने से पहले परिषद की अगली बैठक 11 जून को होगी.

जीएसटी के मामले में जीएसटी परिषद सर्वाधिकार संपन्न परिषद है. शनिवार की बैठक में उसने जीएसटी व्यवस्था में जाने के परिवर्तनकाल और रिटर्न दाखिल करने के नियमों को भी अंतिम रूप दे दिया.

जेटली ने यह भी कहा कि परिषद ने जीएसटी व्यवस्था को लागू करने और उसकी सफलता के लिये जरूरी सूचना प्रौद्योगिकी तैयारियों को लेकर भी अवगत किया.

‘जीएसटीएन ने सूचना प्रौद्योगिकी को लेकर की गई तैयारियों और किए गए कायों के बारे में इस अवसर पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया.’

जेटली ने बताया कि 500 रुपए से कम दाम के फुटवियर पर पांच प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा जबकि इससे अधिक दाम पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाया जाएगा.

वर्तमान में 500 से लेकर 1,000 रुपए के दायरे में बिकने वाले फुटवियर पर 6 प्रतिशत की दर से उत्पाद शुल्क और इसके उपर वैट आदि लगाया जाता है. रेडीमेड गारमेंट आदि का जहां तक सवाल है इन पर 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाया जाएगा. सौर पैनलों पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगेगा.

तेंदू पत्ता और बीड़ी होगी महंगी 

बीड़ी बनाने के काम आने वाले तेंदू पत्ता और बीड़ी पर क्रमश: 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत दर से जीएसटी लगाया जाएगा. वित्त मंत्री ने इस मामले में स्पष्ट किया कि बीड़ी पर जीएसटी के ऊपर सब टैक्स नहीं लगाया जाएगा.

बिना तराशे हीरों पर 0.25 प्रतिशत का कर लगाया जाएगा.

जेटली ने कहा कि आम आदमी द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले चप्पल, जूतों और कपड़ों के मामले में काफी रियायत दी गई है और इन पर कम दर से जीएसटी लगाया जाएगा.

जीएसटी परिषद इससे पहले पिछले महीने 1,200 से अधिक सामानों और 500 सेवाओं पर 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की दरों को तय कर चुकी है. जीएसटी में उत्पाद शुल्क, सेवाकर, मूल्य वर्धित कर सहित केन्द्र और राज्यों में लगाए जाने वाले 16 विभिन्न कर समाहित हो जाएंगे. इसके लागू होने पर पूरा देश एक साझा बाजार बन जाएगा.