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जीएसटी के सभी 7 नियमों को मिली मंजूरी!

जीएसटी से घरेलू उपयोग में आने वाले कई वस्तुएं सस्ती

FP Staff

गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानि जीएसटी, लागू होने के बाद किन प्रोडक्ट और सेवाओं पर कितना टैक्स लगेगा, ये तय हो गया है. इसे लेकर जारी जीएसटी काउंसिल की बैठक गुरुवार को खत्म हुई. इस बैठक में काउंसिल ने जीएसटी के 7 नियमों को हरी झंडी दे दी है.

काउंसिल ने 9 में से 7 नियमों को मंजूरी दी है. बाकी 2 नियमों पर लीगल कमेटी फैसला करेगी.जीएसटी काउंसिल ने टैक्स स्लैब के मुताबिक जो सामान तय किए हैं, उनमें ज्यादातर सामान पर 5 से लेकर 18 फीसदी टैक्स लगेगा.


बड़ी बात ये है कि अनाज को टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है. केवल 19 फीसदी चीजें ही ऐसी होंगी जो 28 फीसदी टैक्स के दायरे में आएंगी.

किन चीजों पर लगेगा कितना टैक्स

जीएसटी के तहत सिर्फ 19 फीसदी सामान पर 28 फीसदी का टैक्स लगेगा. जबकि 14 फीसदी सामान पर 5 फीसदी का टैक्स और 17 फीसदी सामान पर 12 फीसदी टैक्स लिया जाएगा. कमेटी ने फैसला लिया है कि कोयले पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा. वहीं हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, साबुन जैसे पदर्थों पर ग्राहक को 18 फीसदी टैक्स चुकाना होगा. इसके अलावा, चीनी, चाय, कॉफी पर 5 फीसदी टैक्स लगाया जायेगा.

हालांकि, बैठक में आज 1211 आइटम्स की दरें तय हुई हैं. बताया जा रहा है कि जो सामान बचे हैं, उन पर किस टैक्स स्लैब में जीएसटी लगेगा, ये फैसला कल यानी शुक्रवार को लिया जाएगा.

न्यूज 18 से साभार