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एनजीओ को विदेशी सहायता का ब्योरा देने का आखिरी मौका

गैर सरकारी स्वयंसेवी संगठनों (एनजीओ) को आयकर रिटर्न का ब्यौरा सरकार को मुहैया कराने का आखरी मौका दिया है

FP Staff

केंद्र सरकार ने विदेशी सहायता विनियम कानून 2010 (एफसीआरए) के तहत रेजिस्ट्रेशन को रिन्यू करने के लिए एप्लिकेशन देने वाले एनजीओ को आयकर रिटर्न का ब्यौरा सरकार को मुहैया कराने का आखरी मौका दिया है जो साल 2010 से 2015 तक इसे देने में अब तक नाकाम रहे हैं.

गृह मंत्रालय की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक सरकार ने वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक की अवधि का सालाना आयकर रिटर्न जमा नहीं कराने वाले एनजीओ को यह ब्यौरा जमा कराने के लिए 30 दिन की मोहलत दी है.


कैसे होगा रजिस्ट्रेशन रिन्यू?

एनजीओ 15 मई से 14 जून 2017 तक सभी दस्तावेजों के साथ यह ब्यौरा ऑनलाइन भी जमा करा सकेंगे. इतना ही नहीं सरकार ने इस अवधि में सालाना रिटर्न जमा कराने वाले संगठनों पर लेट फीस या कोई जुर्माना नहीं लगाने की भी सुविधा दी है.

मंत्रालय की ओर से स्पष्ट किया गया है कि सरकार ने यह पहल उन संगठनों को ध्यान में रखते हुए की है जिनका दावा है कि उनके सालाना रिटर्न के दस्तावेज गुम हो गए हैं. ऐसे सभी संगठनों को सरकार ने एफसीआर के तहत कार्रवाई से बचने के लिए यह मौका दिया है.

दस्तावेजों के साथ यह ब्यौरा जमा कराने के बाद ही संगठनों का एफसीआरए के तहत रजिस्ट्रेशन रिन्यू हो सकेगा. ऑनलाइन रिटर्न जमा करने के लिए संगठन गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए गये लिंक एफसीआरए ऑनलाइन डॉट एनआईसी डॉट इन का इस्तेमाल कर सकते हैं.

न्यूज़ 18 साभार