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सरकार बाल श्रम को देश से पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध : केंद्र

इस योजनाओं का मुख्य उद्देश्य बच्चों को काम से हटाकर उन्हें औपचारिक शिक्षा प्रणाली की मुख्यधारा में लाना है.

Bhasha

केंद्र सरकार ने सोमवार को फिर से जोर देकर कहा है कि हमारा लक्ष्य देश से बाल श्रम को पूरी तरह से समाप्त करने का है.


केंद्र के अनुसार इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम कल्याण परियोजना को आगे बढ़ाया जा रहा ताकि ऐसे बच्चों का पुनर्वास एवं सामाजिक आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जा सके.

लोकसभा में चंद्रकांत खरे के सवाल के जवाब में श्रम एवं रोजगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि, बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 में अन्य बातों के साथ-साथ किसी काम में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम लेने पर पूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान किया गया है.

मंत्री ने कहा कि सरकार बाल श्रम को खत्म करने के लिए कई तरह की कार्यनीति अपना रही है. इसमें संविधान और कानून से जुड़े उपायों, पुनर्वास और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कई योजनाओं के साथ प्रारंभिक शिक्षा शामिल है.

दत्तात्रेय ने कहा कि कानूनी उपायों के अलावा सरकार बाल श्रमिकों के पुनर्वास हेतु राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, एनसीएलपी का 1988 से कार्यान्वयन कर रही है. इस योजनाओं का मुख्य उद्देश्य बच्चों को काम से हटाकर उन्हें औपचारिक शिक्षा प्रणाली की मुख्यधारा में लाना है.

उन्होंने कहा कि पिछले तीन सालों में 2014 से 2016 के दौरान बाल श्रम से जुड़े 7,08,344 निरीक्षण विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में किये गए जिसमें से 6920 अभियोजना और 2200 दोषसिद्धियां हुई.