अगर आप अपने मोबाइल नंबर को आधार से लिंक नहीं कराए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि सरकार तारीख बढ़ाएगी, तो आप गलत सोच रहे हैं. जितना जल्द हो सके अपने नंबर को आधार से लिंक करा लें. सरकार ने साफ कर दिया है कि वह आधार से मोबाइल नंबर को लिंक करने की आखिरी तारीख को बढ़ाने वाली नहीं है.
गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखते हुए अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि मोबइल नंबर को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख सरकार ने 6 फरवरी रखी थी, जिसमें कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है.
सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को आधार कार्ड की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सरकार ने ये बातें कहीं. बता दें कि अधिकतर कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार को 31 दिसंबर, 2017 तक लिंक कराना जरूरी है. हालांकि अटॉर्नी जनरल ने यह साफ किया कि आधार को कल्याणकारी और दूसरी योजनाओं से लिंक करने की तारीख को 31 मार्च 2018 तक बढ़ा दिया जाएगा.
वहीं सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने कहा कि आधार को अलग-अलग सरकारी सेवाओं के साथ जोड़ने के केंद्र के कदम पर रोक की मांग वाली अंतरिम याचिकाओं की सुनवाई के लिए वह अगले हफ्ते एक संवैधानिक पीठ बनाएगी.