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गोरखपुर दंगा मामलाः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई सोमवार तक के लिए टाली

कोर्ट साल 2007 में गोरखपुर में हुए सांप्रदायिक दंगे की सीबीआई जांच की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था

Bhasha

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोरखपुर दंगे की जांच की मांग वाली याचिका टाल दी है. कोर्ट साल 2007 में गोरखपुर में हुए सांप्रदायिक दंगे की सीबीआई जांच की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई की सुनवाई कर रहा था. इस मामले में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य आरोपियों में से एक हैं.

न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति अखिलेश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 31 जुलाई तय की है.


याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील एस.एफ.ए. नकवी ने कहा, ‘इस याचिका की विचारणीयता के संबंध में शुक्रवार को इस अदालत के समक्ष कुछ प्रारंभिक आपत्तियां उठाई गईं. हम इन पर सोमवार को सुनवाई दोबारा शुरू होने पर जवाब देंगे.’

यह याचिका गोरखपुर निवासी परवेज परवाज और असद हयात द्वारा दायर की गई है. परवाज इस दंगे के बाद गोरखपुर में दर्ज कराई गई एफआईआर में शिकायतकर्ता हैं, जबकि हयात गवाहों में से एक हैं.

नकवी ने कहा, ‘राज्य सरकार ने दलील दी कि हमारी याचिका निष्फल हो गई है क्योंकि हम ऐसे समय में यह जांच एक स्वतंत्र एजेंसी को हस्तांतरित करने की मांग कर रहे हैं जब सीबी-सीआईडी द्वारा जांच पहले ही पूरी की जा चुकी है.’

उन्होंने कहा, ‘राज्य सरकार ने भी इन याचिकाकर्ताओं की विश्वसनीयता को लेकर कुछ आपत्तियां उठाई हैं जिसमें परवाज के खिलाफ कुछ आपराधिक मामलों का हवाला दिया गया है और दो अलग अलग मौकों पर हयात द्वारा भिन्न संपर्क पतों को रेखांकित किया गया है.’

इस साल मार्च में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले योगी गोरखपुर से पांच बार सांसद रहे हैं. उन्हें उस एफआईआर में गोरखपुर की तत्कालीन मेयर रहीं अंजु चौधरी और स्थानीय विधायक रहे राधा मोहनदास अग्रवाल के साथ नामजद किया गया था.