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गणपति विसर्जन में लाउडस्पीकर को मंजूरी, खुलकर बजेंगे 'बप्पा' के गाने

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए साइलेंस जोन के आदेश पर स्टे लगा दिया है

Bhasha

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के मुंबई हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. शीर्ष अदालत के इस आदेश के बाद अब मुंबई में गणपति विसर्जन के दौरान मंगलवार से लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया जा सकेगा.

कोर्ट ने मांगा जवाब


प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस धनन्जय वाई चन्द्रचूड की पीठ ने इसके साथ ही सामाजिक कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी किए, जिनकी याचिका पर हाईकोर्ट ने एक सितंबर को लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था. कोर्ट ने इन सभी से दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है.

हाईकोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण (नियमन एवं नियंत्रण) नियमों में हाल ही में किए गए संशोधन पर अंतरिम रोक लगा दी थी. इस संशोधन के जरिए त्योहार का सत्र शुरू होने से पहले ही मुंबई के 1573 अधिसूचित ‘शांत क्षेत्रों’ को खत्म कर दिया गया था.

राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हाईकोर्ट ने इन नियमों पर रोक लगाकर गलती की है.

उन्होंने कहा, यदि इन अखिल भारतीय स्तर के नियमों पर इसके भाव के अनुरूप अमल किया गया तो आप एक छोटे क्लीनिक, स्कूल या अदालत परिसार के आसपास भी लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जो पूरे देश को ही शांत क्षेत्र बना देगा.’’ इन सामाजिक कार्यकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सी यू सिंह ने कहा कि इन नियमों पर रोक लगाना न्यायोचित था. उनका तर्क था कि यहां तक कि शीर्ष अदालत भी पहले ऐसी रोक लगा चुका है.

राज्य पर क्या पड़ेगा प्रभाव

पीठ ने सिंह से जानना चाहा कि यदि इस प्रतिबंध को हटा लिया जाए तो राज्य पर इसका क्या प्रभाव पडेगा. इस पर सिंह ने कहा कि ऐसी स्थिति में सरकार जुलूस के साथ लाउडस्पीकर बजाकर गणेश विसर्जन की अनुमति देगी.

मेहता ने कहा कि यदि इन नियमों पर सख्ती से अमल किया गया तो सुप्रीम कोर्ट के लॉन में भी कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सकता. पीठ ने कहा कि वह इस मामले पर गौर करेगी.