केंद्र सरकार ने भगोड़ा आर्थिक अपराध बिल 2018 को हरी झंडी दे दी है. इस बिल के तहत देश का पैसा लेकर विदेश भागने वाले लोगों की संपत्ति जब्त करने का अधिकार होगा.
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि इस कानून के तहत भारत से बाहर की संपत्तियों को संबंधित देश के सहयोग से जब्त किया जाएगा.
कैबिनेट मीटिंग के बाद पत्रकारों से बातचीत में अरुण जेटली ने बताया कि भगोड़ा आर्थिक अपराध बिल को मंजूरी देशहित में बहुत जरूरी था. इससे बड़े आर्थिक अपराधियों पर शिकंजा कसने में आसानी होगी. इसके अलावा नेशनल फाइनेंसियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी (NFRA) का गठन किया गया है. लिस्टेड और बड़ी कंपनियों पर यह लागू होगा.ऑडिटर्स और सीए पर इससे शिकंजा कसेगा.
वित्त मंत्री ने बताया 'एनएफआरए ऑडिटिंग पेशे के लिए एक स्वतंत्र नियामक के रूप में काम करेगी जो कि कंपनी अधिनियम 2013 में लाया गया महत्वपूर्ण परिवर्तनों में से एक था.'
अरुण जेटली ने कहा कि अधिनियम की धारा 132 के तहत चार्टर्ड एकाउंटेंट्स और उनकी फर्मों की जांच के लिए NFRA का अधिकार क्षेत्र सूचीबद्ध कंपनियां और बड़ी संख्या में सूचीबद्ध कंपनियां शामिल करना है, जिनके लिए थ्रेसहोल्ड नियमों में प्रदान किया जाएगा.
इस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पहले छोटे मोदी को भगा दिया, अब बिल ला रहे हो?