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सुप्रीम कोर्ट अवमानना: नागेश्वर राव को पूरे दिन कोर्ट के कोने में बिठाया, शाम को मिली छुट्टी

सुप्रीम कोर्ट ने CBI के पूर्व अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव को पूरे दिन कोर्ट के कोने में बैठे रहने की सजा दी थी

FP Staff

सीबीआई के पूर्व अंतरिम निदेशक एम नागेश्वर राव को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का दोषी ठहराए जाने के बाद दी गई सजा से मुक्त कर दिया है. साथ ही मंगलवार की शाम उन्हें अदालत कक्ष से बाहर जाने की अनुमति दे दी गई. कोर्ट ने उन्हें अवमानना करने पर मंगलवार को पूरे दिन कोर्ट के कोने में बैठे रहने की सजा दी थी.

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के पूर्व अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव को कोर्ट की अवमानना का दोषी करार दिया था. इसी के साथ उनपर कोर्ट ने 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था. कोर्ट ने कहा कि यह समझ में नहीं आ रहा है कि राव ने बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले की जांच कर रहे अधिकारी का ट्रांसफर बिना कोर्ट को बताए क्यों कर दिया. जस्टिस रंजन गोगोई ने राव को फटकार लगाते हुए कहा- जब तक हम खड़े नहीं होते, दोनों उठो और अदालत के एक कोने में बैठ जाओ.

इसके पहले एम नागेश्वर राव ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के सामने स्वीकार किया था कि एजेंसी के पूर्व संयुक्त निदेशक एके शर्मा का तबादला करके उन्होंने ‘गलती’ की. राव ने शीर्ष अदालत से इसके लिए माफी मांगते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करने की उनकी कोई मंशा नहीं थी.