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चारा घोटाला: लालू यादव की जमानत बढ़ाने की याचिका खारिज, 30 अगस्त तक करना होगा सरेंडर

हाईकोर्ट ने लालू यादव की जमानत बढ़ाने की याचिका खारिज कर दी है

FP Staff

झारखंड हाईकोर्ट से आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने लालू यादव की जमानत बढ़ाने की याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने लालू से 30 अगस्त तक सरेंडर करने को कहा है. बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी तबीयत को लेकर उनकी जमानत तीन महीने बढ़ाने की दरख्वास्त की थी.

लालू यादव के वकील प्रभात कुमार ने कहा है कि अब वो रांची में राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस (RIMS) में इलाज कराएंगे. उन्हें मुंबई के एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट से वापस लाया जाएगा, जहां वो फिलहाल भर्ती हैं.

इससे पहले कोर्ट ने 17 अगस्त को हुई सुनवाई में लालू यादव की जमानत अवधि को 27 अगस्त तक बढ़ा दिया था. उनके वकील ने कोर्ट को जानकारी दी थी कि लालू अभी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुए हैं, इसलिए उनकी जमानत की अवधि को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया जाए. लेकिन कोर्ट ने 20 से 27 अगस्त तक मात्र सात दिन के लिए अवधि बढ़ाई थी.

आरजेडी प्रमुख का एक सप्ताह से अधिक समय से मुंबई के एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट में इलाज चल रहा है. बता दें कि लालू यादव इन दिनों जमानत पर चल रहे हैं. उन्हें रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने चारा घोटाले के तीन अलग-अलग मामलों में दोषी करार देकर सजा सुनाई है.

जमानत मिलने से पहले उनका इलाज रांची के रिम्स अस्पताल में चल रहा था. लेकिन लालू यादव ने आरोप लगाया था कि उन्हें समुचित इलाज नहीं मुहैया नहीं कराया जा रहा है. बाद में रिम्स के डॉक्टरों ने उन्हें दिल्ली के एम्स रेफर कर दिया था. हालांकि कोर्ट से जमानत मिलने के बाद लालू ने इलाज के लिए मुंबई का रुख किया.