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चारा घोटाला मामलाः RJD और कांग्रेस के 4 नेताओं को अवमानना नोटिस

अदालती फैसले के खिलाफ कथित बयानबाजी पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने तेजस्वी यादव, आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह, कांग्रेस नेता मनीष तिवारी और शिवानंद तिवारी को अवमानना नोटिस जारी किया

Bhasha

विशेष सीबीआई अदालत ने 950 करोड़ रुपए के चारा घोटाले से जुड़े देवघर कोषागार से 89 लाख, 27 हजार रुपए की अवैध निकासी के मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को 23 दिसंबर को दोषी ठहराए जाने के बाद अदालती फैसले के खिलाफ कथित बयानबाजी पर संज्ञान लेते हुए लालू के बेटे एवं बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, आरजेडी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी एवं शिवानंद तिवारी को अवमानना नोटिस जारी किया. उन्हें 23 जनवरी को अदालत के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश भी दिया.

अदालत ने नोटिस में पूछा है कि अदालती फैसले के बारे में दिए गए बयानों को देखते हुए क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए.


इसे जनता की अदालत में ले जाएंगेः रघुवंश प्रसाद सिंह

अदालत के इस फैसले के बाद आरजेडी एवं कांग्रेस खेमे में सन्नाटा दिखाई दिया. अदालत परिसर में इन पार्टियों के नेता कोई भी बयान देने से बचते दिखे. आरजेडी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा कि उन्हें अदालत पर पूरा भरोसा है. लेकिन इस मामले में जिस प्रकार लालू प्रसाद यादव को फंसाया गया है उसे देखते हुए इसे वह और उनकी पार्टी जनता की अदालत में ले जाएंगे और बीजेपी को 2018 के आगे कहीं भी अपना पैर नहीं जमाने देंगे.

इससे पूर्व लालू प्रसाद यादव, आर के राणा, जगदीश शर्मा एवं तीन वरिष्ठ पूर्व आईएएस अधिकारियों समेत 16 आरोपियों को सीबीआई की यहां स्थित विशेष अदालत में बिरसा मुंडा जेल से लाकर पेश किया गया.

अदालत ने इन सभी को 23 दिसंबर को इस मामले में दोषी करार देते हुए बिरसा मुंडा जेल भेज दिया था जबकि इसी मामले में अदालत ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डा. जगन्नाथ मिश्रा, बिहार के पूर्व मंत्री विद्यासागर निषाद, बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत समेत छह लोगों को भारी राहत दी थी एवं निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया था.