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प्रेमिका को परिजन ले गए तो हाईकोर्ट पहुंची यह लेस्बियन

लड़की के परिजनों का कहना है कि उसका स्वास्थ्य सही नहीं है

FP Staff

पश्चिम बंगाल की राजधानी में एक लेस्बियन ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. महिला ने हाईकोर्ट में अर्जी देकर कहा है कि उसकी प्रेमिका के परिवार वालों ने उसे घर में कैद कर लिया है. कोर्ट ने इस मामले पर निर्देश दिया है कि एक हफ्ते में रिपोर्ट पेश की जाए.

टीओआई के मुताबिक घटना 14 नवंबर की है. यहां एक लड़की को उसकी महिला प्रेमिका से दूर करके उसके परिजन अपने साथ ले गए. लड़की के परिजनों का कहना है कि उसका स्वास्थ्य सही नहीं है इसलिए उसे संतोषपुर के रीहबिलिटेशन सेंटर में भर्ती कराया गया लेकिन लड़की की लवर महिला ने हाईकोर्ट में दावा किया कि उसकी पार्टनर को घरवालों ने जबर्दस्ती कैद कर लिया है.


इस मामले में हाईकोर्ट ने राज्य के हेल्थ एजुकेशन निदेशक तीन मनोवैज्ञानिकों की टीम बनाकर जांच करने के लिए कहा है और एक हफ्ते में रिपोर्ट भी पेश करने के लिए कहा है.

गौरतलब है कि देश में अब समलैंगिक संबंध अपराध नहीं है. 6 सितंबर को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि अगर दो बालिग सहमति से समलैंगिक संबंध बनाते हैं तो यह अपराध नहीं है. इसे अपराध मानने वाली धारा 377 के प्रावधान को खत्म कर दिया गया है. यह व्यक्तिगत इच्छा पर निर्भर है कि व्यक्ति किसके साथ संबंध बनाना चाहता है, इसे अपराध की श्रेणी में नहीं लाया जा सकता.