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चुनावी फंडिंग में विसंगति के चलते क्यों न रद्द कर दी जाए AAP की मान्यता: आयोग

आयोग ने आम आदमी पार्टी से नोटिस का जवाब 20 दिन में देने को कहा है

FP Staff

मंगलवार को चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को चुनावी फंडिंग में विसंगतियों के चलते कारण बताओ नोटिस जारी किया है. पार्टी पर आरोप है कि 2014-15 के वित्त वर्ष में पार्टी की चुनावी फंडिंग में विसंगतियां पाई गई हैं. आयोग ने पार्टी को पारदर्शिता दिशानिर्देशों का पालन न करने पर कार्रवाई किए जाने के लिए चेताया है.

आयोग ने अपने कारण बताओ नोटिस में दावा किया कि हवाला आपरेटरों के जरिए लेनदेन को गलत तरीके से स्वैच्छिक दान के रूप में दिखाया गया. आयोग ने आम आदमी पार्टी से नोटिस का जवाब 20 दिन में देने को कहा है. अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो आयोग और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के पास उपलब्ध जानकारी पर गुणदोष के आधार पर फैसला किया जाएगा.


नोटिस में कहा गया कि आम आदमी पार्टी ने 30 सितंबर 2015 को वित्त वर्ष 2014-15 के लिए मूल दान रिपोर्ट सौंपी थी. बाद में पार्टी ने 20 मार्च 2017 को संशोधित रिपोर्ट दी. आयोग ने कहा कि साल 2015 में सीबीडीटी प्रमुख के कार्यालय से वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान आप द्वारा प्राप्त दान छिपाने के संबंध में एक रिपोर्ट मिली थी.

चुनाव चिन्ह (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश का नियम 16 ए चुनाव आयोग को किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल की मान्यता निलंबित करने या वापस लेने की अनुमति देता है. आम आदमी पार्टी दिल्ली में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है.

(भाषा से इनपुट)