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ईडी ने मनी-लॉन्डरिंग केस में वीरभद्र सिंह का फार्म हाउस कुर्क किया

इस फार्महाउस का बाजार मूल्य 27 करोड़ रूपये है.

Bhasha

प्रवर्तन निदेशालय ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और अन्य के खिलाफ मनी-लॉन्डरिंग की जांच के मामले में एक फार्महाउस की कुर्की जब्त कर ली है. इस फार्महाउस का बाजार मूल्य 27 करोड़ रूपये है.

एजेंसी ने मनी लॉनडरिंग रोकथाम कानून के तहत दक्षिण दिल्ली के महरौली में स्थित फार्महाउस को कुर्क करने के अस्थायी आदेश जारी किए थे.


एजेंसी के मुताबिक इस प्रॉपर्टी की बाजार में कीमत 27 करोड़ रूपये है जबकि खातों में इसकी कीमत 6.61 करोड़ दिखाई गई है. यह संपत्ति 'मैपले डेजिनेशन एंड ड्रीमबिल्ड' के नाम पर है.

ईडी की यह कार्रवाई सीबीआई की ओर से सिंह, उनकी पत्नी और अन्य के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति हासिल करने के मामले में आरोप पत्र दायर करने के बाद हुई है.

सीबीआई ने कथित तौर पर 10 करोड़ रूपये की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है.

ईडी ने 2015 में सीबीआई की एक प्राथमिकी के आधार पर मुख्यमंत्री और अन्य के खिलाफ मनी-लॉन्डरिंग रोकथाम कानून के तहत आपराधिक मामला दायर किया था.