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जीएसटी: ई-कॉमर्स कंपनियां देंगी में एक फीसदी टीसीएस

टीसीएस बिक्री राशि का एक प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगा

Bhasha

स्नैपडील और अमेजन जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों को जीएसटी में अनिवार्य रूप से एक प्रतिशत टीसीएस (सोर्स पर टैक्स) देना होगा. जीएसटी एक जुलाई से लागू होने की संभावना है.

जीएसटी परिषद ने जीएसटी कानून के जिन मॉडल को मंजूरी दी है उसमें यह प्रावधान है कि ई-कॉमर्स ऑपरेटरों को एक प्रतिशत टीसीएस कटौती करनी होगी.


आदर्श कानून में यह व्यवस्था की गई है कि ई-कॉमर्स ऑपरेटर को एक प्रतिशत टीसीएस जुटाना होगा.

विशेषज्ञों ने इस बात पर चिंता जताई है कि इसका मतलब है कि राज्यों के बीच वस्तुओं की आवाजाही पर इतना ही शुल्क लगेगा. इस तरह कुल टीसीएस कटौती दो प्रतिशत हो जाएगी.

एक अधिकारी ने कहा, ‘हमने अंतिम आदर्श जीएसटी कानून में ‘तक’ शब्द का इस्तेमाल किया है. इसका मतबल है कि टीसीएस बिक्री राशि का एक प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगा.’