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VVIP हेलीकॉप्टर डील में आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका पर कोर्ट से ED को नोटिस

पटियाला हाउस कोर्ट अब इस मामले की अगली सुनवाई 24 दिसंबर को करेगी

FP Staff

3600 करोड़ रुपए के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीद घोटाले मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने दुबई में बसे व्यापारी राजीव सक्सेना की अग्रिम जमानत याचिका (एंटी सिपेटरी बेल) पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया है.

इस मामले की अगली सुनवाई अब 24 दिसंबर को होगी.


राजीव सक्सेना दुबई स्थित दो कंपनियों- यूएचवाई सक्सेना और मैट्रिक्स होल्डिंग्स का डायरेक्टर है. उसने अपने वकील के जरिए विशेष जज अरविंद कुमार की कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका यह कहकर दाखिल की थी कि उसे अपनी गिरफ्तारी होने का डर है.

अदालत पहले ही इस मामले में आरोपी राजीव सक्सेना के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्लू) जारी कर चुका है.

इससे पहले ईडी ने कहा था कि जून 2016 से इस मामले की जांच चल रही है. आरोपी राजीव सक्सेना इस मामले की जांच में सहयोग नहीं कर रहे और वो छानबीन से भाग रहे हैं. ईडी की तरफ से पेश हुए विशेष लोक अभियोजक ने कहा था कि कई बार समन भेजे जाने के बाद भी सक्सेना जांच में शामिल नहीं हुए.

इस पर सक्सेना ने अदालत को सौंपे अपनी अर्जी में कहा था कि वो भगोड़ा नहीं है और ईडी को पूरा ब्योरा और सारे दस्तावेज दे चुके हैं.