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अदालत ने पूछा, NCRB क्या केवल आंकड़े जुटाती है?

अदालत ने कहा कि यदि एनसीआरबी केवल आंकड़े एकत्र करता है तो इसके लिए केवल एक क्लर्क की आवश्यकता होगी और समूचे ब्यूरो की नहीं

Bhasha

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) से पूछा कि क्या वह अपराध से जुड़े केवल आंकड़े एकत्र करता है और अपराध के बारे में विवरण नहीं रखता.

जस्टिस विभु बखरू ने एनसीआरबी से यह प्रश्न तब किया जब एनसीआरबी का पक्ष रख रहे वकील ने अदालत को बताया कि ब्यूरो केवल अपराध के आंकड़े एकत्र करता हैं.


एनसीआरबी के वकील टीपी सिंह के बयान पर अदालत ने कहा कि यह ‘सही नहीं लगता है’. अदालत ने ब्यूरो को एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया जिसमें स्पष्ट हो कि वह किस तरह के आंकड़े एकत्र करता है. अदालत ने कहा कि यदि वह (एनसीआरबी) केवल आंकड़े एकत्र करता है तो इसके लिए केवल एक क्लर्क की आवश्यकता होगी और समूचे ब्यूरो की नहीं.

अदालत ने कहा कि हलफनामे में एनसीआरबी द्वारा संग्रहित सभी मानदंडों के डाटा को शामिल किया जाना चाहिए. अदालत ने इस मामले की सुनवाई के लिए अगले साल 8 जनवरी की तारीख नियत की है. अदालत ने यह आदेश आरटीआई कार्यकर्ता प्रकाश पटेल द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग के अप्रैल 2018 के निर्णय के खिलाफ दायर याचिका पर दिया.