दिल्ली में अगर बिजली कटती है तो लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है. इसके बदले में बिजली कंपनियां आपको हर्जाना देंगी. दिल्ली सरकार का ऊर्जा विभाग इस दिशा में काम कर रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि सितंबर से यह व्यवस्था लागू हो जाएगी.
दिल्ली इलेट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन रेगुलेशन (सप्लाई कोड एंड परफॉरमेंस) 2017 में दिल्ली सरकार का ऊर्जा विभाग बदलाव कर रहा है. इसके तहत बिजली कंपनियों को दो घंटे से ज्यादा बिजली की कटौती करने पर 10 रुपये प्रति घंटे से लेकर 200 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से हर्जाना देना होगा.
हालांकि ऊर्जा विभाग की ओर से कहा गया है कि इस व्यवस्था का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके घर में 20 किलोवाट तक के लोड का बिजली कनेक्शन है. इससे ज्यादा लोड का कनेक्शन होने पर लोगों को बिजली कंपनियों में इसका दावा करना होगा.
दिल्ली सरकार का दावा है यह कदम बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए उठाया जा रहा है. दिल्ली में आए दिन बिजली कटौती हो रही है. इस संबंध में लोगों ने मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं से शिकायत भी की है. इसे रोकने के लिए यह बेहतर कदम होगा. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इससे पहले भी बिजली कटौती रोकने के लिए इस प्रस्ताव को ला चुके हैं. लेकिन तत्कालीन उपराज्यपाल ने इस प्रस्ताव को वापस भेज दिया था. तब मुख्यमंत्री ने दोबारा ऊर्जा विभाग के अधिकारियों से प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा था.
(न्यूज 18 से साभार)