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DND टोल कलेक्शन केस: CAG ने सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी

कैग ने मंगलवार को दिल्ली-नोएडा-दिल्ली (DND) फ्लाइवे टोल कलेक्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है

FP Staff

कैग ने मंगलवार को दिल्ली-नोएडा-दिल्ली (DND) फ्लाइवे टोल कलेक्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. बताया जा रहा है कि इस मामले में अगली सुनवाई जुलाई में हो सकती है. आपको बता दें कि अगस्त 2016 में आंदोलनकारियों ने डीएनडी फ्लाइवे पर लिया जाने वाला 28 रुपए का टोल खत्म करने की मांग की थी. उनका कहना था कि ऑपरेटर, नोएडा टोल ब्रिज कंपनी ने पिछले 15 सालों में काफी फायदा कमाया है और इसके बाद भी वो जनता से टोल वसूल कर रही है.

अक्टूबर 20156 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अब से डीएनडी पर टोल नहीं वसूला जाएगा. जिसके बाद एनटीबीसी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी दोबारा टोल टैक्स वसूले जाने की अनुमति नहीं दी थी. सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में चल रही सुनवाई में कोर्ट ने टोल कंपनी के खातों की जांच के लिए सीएजी को 8 हफ्तों का वक्त दिया था. जांच रिपोर्ट के बाद ही सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई फैसला देगी.

सुप्रीम कोर्ट सीएजी से ये पता करने की कोशिश कर रहा है कि डीएनडी को बनाने में कितना खर्च आया और अब तक कंपनी कितने पैसों की वसूली कर चुकी है. सुप्रीम कोर्ट ने टोल वसूलने पर लगी रोक को हटाने से भी इनकार कर दिया था. डीएनडी टोल कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि अभी तक कंपनी ने रोड के कंस्ट्रक्शन में जितना खर्च किया है वो नहीं वसूल पाई है. टोल वसूली पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है. जिस पर सुनवाई चल रही है.