एआईएडीएमके नेता टी.टी.वी दिनाकरन को दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने निर्वाचन आयोग के अधिकारी को रिश्वत देने की कोशिश के आरोप में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. विशेष अदालत की जज पूनम चौधरी ने दिनाकरन को 15 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया.
दिनाकरन पर आरोप है कि उन्होंने निर्वाचन आयोग से अनुकूल फैसला लेने के लिए रिश्वत देने की कोशिश की, जिससे जब्त किया गया चुनाव चिन्ह 'दो पत्ती' एआईएडीएमके शशिकला गुट को बहाल हो सके.
अदालत ने इस मामले में 25 अप्रैल को गिरफ्तार दिनाकरन के लंबे समय से सहयोगी रहे मल्लिकार्जुन को भी 15 मई तक के लिए जेल भेज दिया गया.
अदालत का यह आदेश दिल्ली पुलिस द्वारा यह बताए जाने के बाद आया कि उन्हें आरोपियों को पूछताछ के लिए और अधिक समय तक अपने हिरासत में रखने की जरूरत नहीं है.
दिनाकरन और मल्लिकार्जुन को पांच दिन की पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद सोमवार को अदालत में पेश किया गया था. अदालत ने दिनाकरन और मल्लिकार्जुन की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मामले की कार्यवाही की मांग को इजाजत दे दी.
दिनाकरन के सहयोगी सुकेश चंद्रशेखर को 16 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया. उन्हें 12 मई तक न्यायिक हिरासत में रखा गया है.
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रान्च ने दिनाकरन को निर्वाचन अधिकारी को 50 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की कोशिश में 25 अप्रैल को गिरफ्तार किया था.