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पुराने नोट रखने पर नहीं होगी जेल, लेकिन लग सकता है जुर्माना

हालांकि तय सीमा से अधिक पुराने नोटों को रखने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.

FP Staff

पुराने नोटों को रखने पर अब जेल नहीं होगी. इससे पहले यह खबर आ रही थी कि पुराने नोटों को रखने पर 4 साल तक की जेल हो सकती है.

हालांकि तय सीमा से अधिक पुराने नोटों को रखने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.


इससे पहले यह खबर आई थी कि 28 तारीख को सरकार ने इस संदर्भ में एक अध्यादेश को मंजूरी दी है. इस अध्यादेश का नाम 'विशिष्ट बैंक नोट देयताएं समाप्ति अध्यादेश' है.

खबर है कि यह अध्यादेश 31 दिसंबर से लागू होगा. फिलहाल इस अध्यादेश को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया है.

इससे पहले 8 नवंबर को सरकार ने 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों के चलन को बंद कर दिया. बंद किए गए पुराने नोटों को 30 दिसंबर तक बैंकों में और खास स्थितियों में 31 मार्च 2017 तक आरबीआई में जमा किया जा सकता है.