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पुराने नोटों को रखना होगा अपराध, सरकार का नया अध्यादेश

कैबिनेट ने बुधवार को इस संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक अध्यादेश को मंजूरी दी है.

FP Staff

31 मार्च 2017 के बाद पुराने नोटों को रखना अपराध होगा. कैबिनेट ने बुधवार को इस संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक अध्यादेश को मंजूरी दी है. इस अध्यादेश का नाम 'विशिष्ट बैंक नोट देयताएं समाप्ति अध्यादेश' है.

इससे पहले 8 नवंबर को सरकार ने 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों के चलन को बंद कर दिया. बंद किए गए पुराने नोटों को 30 दिसंबर तक बैंकों में और खास स्थितियों में 31 मार्च 2017 तक आरबीआई में जमा किया जा सकता है.

हो सकती है जेल और जुर्माने की सजा 

कैबिनेट द्वारा मंजूर किए अध्यादेश के अनुसार 31 मार्च के बाद एक खास सीमा से अधिक अमान्य नोटों को रखना गैर-कानूनी होगा. इसका उल्लंघन करने पर जुर्माने और जेल की सजा का प्रावधान इस अध्यादेश में हैं.

सरकार के सूत्रों ने सीएनबीसी टीवी18 को बताया कि 31 मार्च के बाद पुराने नोटों को रखने पर 4 साल तक की सजा हो सकती है. साथ ही पुराने नोटों में लेन-देन पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है.

बैंकों में पुराने नोटों को जमा करने की अवधि 30 दिसंबर को खत्म हो रही है. खबरों के मुताबिक 30 दिसंबर के बाद 31 मार्च, 2017 तक पुराने नोटों को आरबीआई में जमा किया जा सकता है. इसके लिए एक फॉर्म भरकर पुराने नोटों को जमा करने में देरी का कारण भी बताना होगा.

इस अध्यादेश को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी के पास जल्दी ही भेजा जाएगा.