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दिल्ली वक्फ बोर्ड की फतेहपुरी मस्जिद परिसर के दुकानदारों को चेतावनी

दिल्ली वक्फ़ बोर्ड के प्रमुख अमानतुल्लाह खान ने कहा कि करीब 120 दुकानों से सालों से नाममात्र का किराया मिल रहा है

Bhasha

दिल्ली वक्फ़ बोर्ड ने फतेहपुरी मस्जिद परिसर के दुकानदारों को चेतावानी देते हुए कहा है कि अगर वे 20 दिसंबर तक नए किरायों को स्वीकार नहीं करते तो उनसे जगह खाली करा ली जाएगी.

दिल्ली वक्फ़ बोर्ड के प्रमुख अमानतुल्लाह खान ने कहा कि करीब 120 दुकानों से सालों से नाममात्र का किराया मिल रहा है. इन्हें नए नियमों के मुताबिक संशोधित किराए का भुगतान करना चाहिए, लेकिन इन्होंने अबतक ऐसा नहीं किया है.


खान ने कहा, ‘मैंने दुकानदारों से शुक्रवार को मुलाकात करके उन्हें समझाने की कोशिश की. अगर वे नए किराएनामे पर सहमत नहीं होते तो उन्हें 20 दिसंबर के बाद दुकानें खाली करनी होगी.

वक्फ़ बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि वक्फ़ अधिनियम की धारा 54 के मुताबिक पैनल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संबंधित क्षेत्र के एसडीएम को यह निर्देश दे सकते हैं कि उसकी संपत्ति पर काबिज लोगों को हटाया जाए.

अधिकारी ने दावा किया कि चांदनी चौक की ये दुकानें इस समय 200 से 600 रूपये का मासिक किराया दे रही हैं जबकि बाजार दर दो से तीन लाख रूपये तक है.

उन्होंने कहा कि अगर नए पट्टा नियम लागू होते हैं तो दुकानदारों को संशोधित किराया 12 हजार से 15 हजार तक देना होगा. वक्फ़ बोर्ड की योजना दुकानों का पुनरुद्धार करने और खुली बोली के जरिए नीलामी करने की है.

(तस्वीर प्रतीकात्मक है)