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दिल्ली: प्रदूषण नियमों की अनदेखी करने वाले 2 ठेकेदारों पर लगा जुर्माना

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री इमरान हुस्सैन ने दो बिल्डिंगों के निर्माण कार्य के दौरान धूल नियंत्रण मानदंडों की अनदेखी करने वाले दो ठकेदारों पर 50-50 हजार का जुर्माना लगाया है

FP Staff

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री इमरान हुस्सैन ने शनिवार को दो बिल्डिंगों के निर्माण कार्य के दौरान धूल नियंत्रण मानदंडों की अनदेखी करने वाले दो ठकेदारों पर पचास-पचास हजार का जुर्माना लगाया है. इन बिल्डिंगों का निर्माण कार्य दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर चल रहा था.

टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार मंत्री ने ट्वीट कर कहा, 'डीडीयू मार्ग पर दो बिल्डिंगों के निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के बाद हमने पाया कि यहां पर्यावरण नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं. बिल्डिंगों के निर्माण कार्य की वजह से वायु प्रदूषण हो रहा था. इसके बाद मेरे साथ मौके पर खड़े अधिकारियों ने दोनों ही ठेकेदारों के खिलाफ पचास-पचास हजार का चलान काटा.'


दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई

पर्यावरण विभाग के अधिकारियों के अनुसार, मंत्री ने ठेकेदारों को समझाया कि निर्माण स्थल पर पर्यावरण निर्माण मंजूरी दिशानिर्देशों का पालन करना जरूरी है. निर्माण सामग्री भी खुले में नहीं रखा जाना चाहिए. साथ ही समय समय पर पानी का छिड़काव होना जरूरी है. निर्माण स्थल को ढकने के लिए कवर या शीट रखना जरूरी है. जो भी इन दिशा निर्देशों का पालन नहीं करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

हालांकि धूल को इतना जहरीला नहीं माना जा सकता है लेकिन शहरी पर्यावरण में वाहन, उद्योग, सॉलिड वेस्ट और बायोमास जलने सहित अन्य दहन स्रोतों से जहरीले पदार्थों के साथ लेपित होने पर यह जहरीला हो जाता है.

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में किए गए कई अध्ययनों में यह माना गया है कि विभिन्न प्रदूषणों का स्रोत धूल है. दिल्ली में प्रदूषण से उत्पन्न हो रही गंभर समस्याओं के बीच पर्यावरण मंत्री नियमित समय पर निरीक्षण करते रहते हैं.