view all

INX मीडिया मामले में ED की गिरफ्तारी से कार्ति को अंतरिम राहत

बीआई के मामले में विशेष अदालत यदि कार्ति को जमानत देती है तो, ऐसी स्थिति में अगली सुनवाई तक निदेशालय उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगा

Bhasha

दिल्ली हाई कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज मामले में कार्ति चिदंबरम को गिरफ्तारी से 20 मार्च तक के लिए शुक्रवार को अंतरिम राहत प्रदान कर दी. कार्ति कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम के पुत्र हैं.

न्यायमूर्ति एस. रविंद्र भट ने यह राहत प्रदान करते हुए स्पष्ट किया कि सीबीआई के मामले में विशेष अदालत यदि कार्ति को जमानत देती है तो, ऐसी स्थिति में अगली सुनवाई तक निदेशालय उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगा. सीबीआई ने कार्ति के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है.


अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन जारी किए जाने और सुनवाई को चुनौती देने वाली कार्ति की याचिका पर केंद्र और प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा है.

कार्ति चिदंबरम को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुये कहा था कि वह किसी भी अंतरिम राहत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट जाए. इसके बाद कार्ति ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी.