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INX मीडिया केस: ED की गिरफ्तारी से मिली कार्ति चिदंबरम को राहत

दिल्ली हाई कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मामले में कार्ति चिदंबरम को ईडी की गिरफ्तारी से अंतरिम राहत की अवधि 20 मार्च से बढ़ाकर 22 मार्च कर दी है.

FP Staff

दिल्ली हाई कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मामले में कार्ति चिदंबरम को ईडी की गिरफ्तारी से अंतरिम राहत की अवधि 20 मार्च से बढ़ाकर 22 मार्च कर दी है. इडी ने कोर्ट के इस फैसले पर कोई आपत्ति नहीं जताई है. अब इस केस की अगली सुनवाई 22 मार्च को होगी.

इससे पहले कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को ईडी की गिरफ्तारी से 20 मार्च तक की अंतरिम राहत दी थी. जज एस रविंद्र भट ने यह राहत प्रदान करते हुए स्पष्ट किया था कि सीबीआई के मामले में विशेष अदालत यदि कार्ति को जमानत देती है तो, ऐसी स्थिति में अगली सुनवाई तक निदेशालय उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगा. सीबीआई ने कार्ति के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है

इससे पहले अदालत ने इस मामले में समन जारी किए जाने और सुनवाई को चुनौती देने वाली कार्ति की याचिका पर केंद्र और ईडी से जवाब मांगा था. कार्ति चिदंबरम को 8 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुए कहा था कि वह किसी भी अंतरिम राहत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट जाएं. इसके बाद कार्ति ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी.

इस बीच दिल्ली के एक कोर्ट ने मंगलवार को कार्ति चिदंबरम के चार्टर्ड एकाउंटेंट एस भास्करन को जमानत पर रिहा कर दिया है. कोर्ट ने 2 लाख की बेल राशि पर भास्करन को रिहा किया है. रिश्वत लेने के आरोप में सीबीआई की हिरासत में चल रहे पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को सोमवार को फिर से कोर्ट में पेश किया गया था.

(एजेंसियों से इनपुट)