view all

स्कूलों को बंद करने के आदेश के खिलाफ सुनवाई करेगी दिल्ली हाईकोर्ट

सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि उन्होंने संबद्ध आदेश के कुछ हिस्सों को वापस ले लिया है

Bhasha

दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य शिक्षा विभाग के एक आदेश को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र और आप सरकार से जवाब मांगा है.

याचिका में आरोप लगाया गया है कि शिक्षा विभाग का आदेश विलय और पुनर्गठन की आड़ में मध्य जिले के समीप के सात उन स्कूलों को बंद करने का प्रयास है जो सफलतापूर्वक चल रहे हैं.


कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर ने शिक्षा विभाग, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और मामले पर सुनवाई के लिए 27 जुलाई की तारीख तय की.

सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि उन्होंने संबद्ध आदेश के कुछ हिस्सों को वापस ले लिया है.

यह याचिका वकील और कार्यकर्ता यूसुफ नकी ने दायर की है. इसमें कहा गया है कि सूचना के अधिकार के तहत जो जवाब प्राप्त हुआ है उसके मुताबिक स्कूलों के विलय या उन्हें बंद करने के पीछे जो कारण बताया गया है वह यह है कि उन स्कूलों में कम संख्या में छात्रों ने पंजीयन करवाया है.

नकी की ओर से पेश अधिवक्ता जीएम अख्तर ने कहा, 'सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा आठ के मुताबिक शिक्षा का प्रसार करना और छात्रों तथा अभिभावकों को बच्चों का पंजीयन करने के लिए प्रेरित करना सरकार का दायित्व है. जबकि सरकार का रुझान सात स्कूलों को बंद करने की दिशा में है. ऐसी स्थिति बना दी गई है कि छात्रों के पास कोई और विकल्प नहीं बचा है बजाए इसके कि वह उक्त स्कूलों से अपना नाम कटवा लें जिससे इन स्कूलों को बंद करने के लिए आदर्श स्थिति बन जाए.' याचिका में शिक्षा विभाग के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है.