view all

कन्हैया कुमार के खिलाफ JNU की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को फांसी दिए जाने के संबंध में 2016 में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर भारत-विरोधी नारेबाजी के सिलसिले में जेएनयू ने कुमार पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया था

FP Staff

दिल्ली हाईकोर्ट ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और छात्र कन्हैया कुमार पर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा लगाए गए दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने कहा कि कन्हैया कुमार को दंडित करने का जेएनयू का आदेश गैरकानूनी और बिना मतलब का है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जेएनयू प्रशासन इस मामले में ढंग से सुनवाई करे.

संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु को फांसी दिए जाने के संबंध में 2016 में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर भारत-विरोधी नारेबाजी होने के सिलसिले में विश्वविद्यालय के अपीली प्राधिकरण ने कुमार पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया था.

इससे पहले कोर्ट ने 18 जुलाई के अपने फैसले में कहा था कि जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार के खिलाफ लगे जुर्माने पर प्रशासन 20 जुलाई तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगा.

पांच सदस्यीय पैनल ने अनुशासनात्मक नियमों के उल्लंघन के लिए 13 अन्य छात्रों पर जुर्माना भी लगाया था. इसके बाद छात्रों ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था. अदालत ने यूनिवर्सिटी को पैनल के फैसले की समीक्षा के लिए मामला अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष रखने का निर्देश दिया था. सूत्रों के मुताबिक खालिद और कन्हैया के मामले में पैनल ने अपना फैसला बरकरार रखा.