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हाईकोर्ट ने मालिक, बिल्डर के फ्लैट आवंटन रद करने पर लगाई रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने उप्पल हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड और उमंग रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड को 12 घर खरीदारों के आवंटन को 6 जुलाई तक रद्द करने से रोक दिया है

FP Staff

दिल्ली के द्वारका इलाके की एक आवासीय परियोजना के कुछ घर खरीदारों ने उसके मालिक और बिल्डर को दिल्ली हाईकोर्ट में घसीटा है जिसने रियल्टरों को उनके आवंटन को रद्द करने से रोक दिया है. खरीदारों ने मूलभूत सुविधाओं के अभाव में फ्लैट लेने से इनकार किया है.

जस्टिस वी. कामेश्वर राव ने उप्पल हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड और उमंग रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड को 12 घर खरीदारों के आवंटन को 6 जुलाई तक रद्द करने से रोक दिया है. जज ने कहा, ‘अदालत में सुनवाई की अगली तारीख तक प्रतिवादी संख्या 3 और 4 (उप्पल और उमंग) याचिकाकर्ताओं (घर खरीदारों) के आवंटन पत्र को रद्द नहीं करेंगे.’


घर खरीदारों की याचिका पर अदालत ने एसडीएमसी, परियोजना के मालिक और बिल्डर और रेरा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा और मामले में कार्यवाही की तारीख 6 जुलाई तय की.

यह आवासीय परियोजना विंटर हिल्स दक्षिण पश्चिम दिल्ली में द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन के पास स्थित है.