दिल्ली हाईकोर्ट ने मैकडॉनल्ड इंडिया की एक याचिका पर विक्रम बख्शी से जवाब दाखिल करने को कहा है. मैकडॉनल्ड ने यह याचिका लंदन स्थिति अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत के फैसले को लागू कराने के लिए दायर की थी.
बख्शी और मैकडॉनल्ड ने साझेदारी के तहत एक ज्वाइंट वेंचर कनॉट प्लाजा रेस्तरां प्राइवेट लिमिटेड (सीपीआरएल) बनाया था, जिसके तहत कंपनी उत्तर और पूर्वी भारत में मैकडॉनल्ड रेंस्तरां का संचालन करती है. मैकडॉनल्ड के नाम से रेस्तरां चलाने वाली बख्शी की कंपनी सीपीआरएल ने बीते 6 सितंबर को अपने 169 आउटलेट्स को बंद कर दिया था.
हालांकि, बाद में दिल्ली में मैकडॉनल्ड के 43 आउटलेट में से 18 फिर से खोल दिए गए. भारत में मैकडॉनल्ड फ्रेंचाइजी ऑनर विक्रम बख्शी ने कहा था कि इंम्प्लॉइज, वेंडर, लैंडलॉर्ड और सभी स्टेक होल्डर के हितों को ध्यान में रखते हुए 21 आउटलेट को फिर से खोलने का फैसला लिया गया.
दोनों कंपनियों के बीच विवाद के बाद यह मामला अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत में चला गया. मध्यस्थता अदालत ने 12 सितंबर, 2017 को बख्शी को निर्देश दिया कि वह सीपीआरएल में अपनी हिस्सेदारी मैकडॉनल्ड इंडिया को उचित मूल्यांकन के साथ बेच दे.
इसी फैसले को लागू करवाने के लिए मैकडॉनल्ड इंडिया ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था. इस पर जस्टिस संजीव सचदेव ने बख्शी को नोटिस भेजकर 7 दिसंबर तक अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है.
इसी दिन अदालत मामले में अगली सुनवाई करेगी.