दिल्ली हाईकोर्ट ने आप सरकार को स्कूल में रिक्त सीटों की जानकारी ऑनलाइन करने का निर्देश जारी किया है.
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल और न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा की पीठ ने इस बारे में दिल्ली विकास प्राधिकरण, शहरी विकास मंत्रालय और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है. न्यायालय ने आर्थिक रूप से पिछड़े और सामान्य वर्ग के लिए रिक्त सीटों की जानकारी वेबसाइट पर सार्वजनिक करने को कहा है.
कोर्ट ने सरकार से शिक्षा निदेशालय के पांच अगस्त 2013 के आदेश को सख्ती से पालन करने के निर्देश भी दिए हैं. हाईकोर्ट ने ये आदेश जस्टिस फॉर ऑल नामक एनजीओ की ओर से दाखिल याचिका की सुनवाई के दौरान दिए.
इस याचिका में दिल्ली सरकार से ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत स्कूलों मे खाली पड़ी सीटों की संख्या की जानकारी देने को कहा गया है. तथा सरकार से शिक्षा निदेशालय के पांच अगस्त 2013 के आदेश को पालन करने की मांग की है.
याचिकाकर्ता ने कहा है कि डीडीए की जमीन पर बने निजी स्कूलों में हजारों ईडब्ल्यूएस सीटें खाली हैं. लेकिन इसके बारे में जनता को कोई जानकारी नहीं है.
इस मामले में अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी.