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जेएनयू से HC- 20 जुलाई तक कन्हैया के खिलाफ न करें कार्रवाई

मौखिक आदेश में जस्टिस रेखा पल्ली ने विश्वविद्यालय से कहा कि जहां तक जुर्माना भरने का मामला है, कुमार के खिलाफ दंडात्मक कदम ना उठाया जाए

Bhasha

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय को निर्देश दिया कि वह छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार के खिलाफ लगे जुर्माने के संबंध में 20 जुलाई तक कोई दंडात्मक कदम ना उठाए.

संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु को फांसी दिए जाने के संबंध में 2016 में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर भारत-विरोधी नारेबाजी होने के सिलसिले में विश्वविद्यालय के अपीली प्राधिकरण ने कुमार पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया था.


मौखिक आदेश में जस्टिस रेखा पल्ली ने विश्वविद्यालय से कहा कि जहां तक जुर्माना भरने का मामला है, कुमार के खिलाफ दंडात्मक कदम ना उठाया जाए. संबंधित जस्टिस के अवकाश पर होने के कारण यह मामला सुनवाई के लिए जस्टिस पल्ली के समक्ष आया. जस्टिस ने कहा कि उन्होंने इसकी फाइल नहीं पढ़ी है और मामले को नियमित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना चाहिए.

कुमार की ओर से पेश हुई वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन और वकील तरन्नुम चीमा ने कहा कि मामले पर तुरंत सुनवाई इसलिए जरूरी है क्योंकि कुमार अब विश्वविद्यालय के छात्र नहीं रहे और जुर्माना भरने की बुधवार को अंतिम तारीख है. कुमार ने अपने खिलाफ लगे जुर्माने के संबंध में मंगलवार को ही दिल्ली होईकोर्ट में अर्जी दी थी.