view all

JNU लापता छात्र नजीब अहमद मामला: हाईकोर्ट ने CBI को क्‍लोजर रिपोर्ट लगाने की दी अनुमति

दिल्ली उच्च न्यायालय ने नजीब अहमद की मां फातिमा नफीस की याचिका का निपटारा किया और सीबीआई को निर्देश दिया कि इस मामले की फाइल को बंद कर दिया जाए

FP Staff

दिल्ली उच्च न्यायालय ने करीब दो साल पहले लापता हुए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्र नजीब अहमद का पता लगाने की याचिका पर आज फैसला सुना दिना है. दिल्ली उच्च न्यायालय ने नजीब अहमद की मां फातिमा नफीस की याचिका का निपटारा किया और सीबीआई को निर्देश दिया कि इस मामले की फाइल को बंद कर दिया जाए. कोर्ट ने कहा कि नजीब की मां ट्रायल कोर्ट के समक्ष शिकायतें उठा सकती है जहां रिपोर्ट दायर की जाती है.

इससे पहले न्यायमूर्ति एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति विनोद गोयल की पीठ ने छात्र की मां की याचिका पर फैसला 4 सितंबर 2018 को सुरक्षित रख लिया था. अदालत ने छात्र की मां और सीबीआई की दलीलों पर सुनवाई पूरी की थी. सीबीआई ने पिछले साल 16 मई को मामले में जांच संभाली थी. आपको बता दें कि 15 अक्टूबर 2016 को नजीब जेएनयू के माही-मांडवी छात्रावास से लापता हो गया था. इससे पिछली रात को उसका कुछ छात्रों से झगड़ा हो गया था. दूसरे छात्र कथित तौर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बताए गए थे. मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत को बताया था कि उसने मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने का फैसला किया है चूंकि उसने सभी कोणों से जांच की है और उसे नहीं लगता कि लापता शख्स के खिलाफ कोई अपराध किया गया.