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टाटा के साथ विवाद सुलझाने में अब अड़ंगा नहीं लगाएगा आरबीआई: डोकोमो

दिल्ली हाई कोर्ट ने रिजर्व बैंक की टाटा-डोकोमो मामले में आपत्ति को खारिज कर दिया

Bhasha

जापान की दूरसंचार कंपनी एनटीटी डोकोमो को उम्मीद है कि रिजर्व बैंक टाटा समूह के साथ तीन साल पुराने विवाद मामले में और बाधा खड़ी नहीं करेगा. दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा शुक्रवार को सुनाए गए फैसले के बाद डोकोमो ने यह बात कही.

अदालत ने रिजर्व बैंक की टाटा-डोकोमो मामले में आपत्ति को खारिज कर दिया और इससे जापान की दूरसंचार कंपनी को टाटा द्वारा करीब 75 अरब रुपए (1.17 अरब डालर) के भुगतान का रास्ता साफ हो गया है.


विदेशी निवेश के लिहाज से महत्वपूर्ण फैसला 

डोकोमो सूत्रों ने कहा, ‘हम उम्मीद करते हैं कि आरबीआई इस स्पष्ट फैसले के खिलाफ अपील कर मामले के अंतिम समाधान में देरी नहीं करेगा.’

कंपनी ने भारत में विदेशी निवेश के लिहाज से शुक्रवार के फैसले को महत्वपूर्ण बताया.

वहीं टाटा संस ने भी एक बयान में कहा कि हाई कोर्ट के फैसले से भुगतान संभव होगा और वह जॉइंट वेंचर में डोकोमो की 26 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर सकेगा.