view all

ऑड-इवन: महिलाओं और दोपहिया वाहनों को मिलती रहेगी छूट

एनजीटी की मांग थी कि महिलाओं और दोपहिया वाहनों को ऑड-इवन में छूट न दी जाए

FP Staff

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से केजरीवाल सरकार ऑड-इवन फिर से लागू करने की तैयारी में है. इससे पहले कि सरकार यह लागू करे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर इमरजेंसी हो तो महिला ड्राइवरों और दोपहिया वाहनों को इसमें छूट दी जा सकती है.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, इससे पहले एनजीटी की दलील थी कि ऑड-इवन सब पर लागू होना चाहिए. महिलाओं और दोपहिया वाहन भी इस दायरे में रहें. दिल्ली सरकार की दलील थी कि उनके पास सरकारी परिवहन की व्यवस्था इतनी दुरुस्त नहीं है कि वो इतने लोगों का इंतजाम कर सकें.


क्या कहा था NGT ने?

एनजीटी ने पिछले साल नवंबर में कहा था कि महिलाओं और दोपहिया वाहनों को ऑड-इवन में छूट नहीं देना चाहिए. तब उसने यह भी कहा था कि सिर्फ फायर ब्रिगेड, एंबुलेंस और पुलिस की गाड़ियों को इससे छूट देनी चाहिए.

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी का यह फैसला मानने से इनकार कर दिया. जिसमें इस योजना में दोपहिया वाहनों के लिए छूट की मांग की गई थी. सरकार ने तर्क दिया था कि इस तरह की छूट न मिलने से दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से चलाई गई स्कीम विफल हो सकती है.

इसका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) का हवाला देते हुए एनजीटी ने खंडन किया. एनजीटी ने कहा, 'दिल्ली में वाहन प्रदूषण कुल प्रदूषण भार में 20 प्रतिशत योगदान देता है, जिनमें से 30 प्रतिशत दोपहिया वाहनों द्वारा दिया जाता है.'