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दिल्ली में अब नहीं चलेगी 'जुगाड़', कोर्ट ने लगाया बैन

दक्षिण-पूर्व दिल्ली के जैतपुर इलाके में 32 जुगाड़ रिक्शे पाबंद किए गए. जबकि हजारों अवैध जुगाड़ रिक्शे इस इलाके में धड़ल्ले से चल रहे हैं

PTI

दिल्ली हाई कोर्ट ने 'जुगाड़' रिक्शा को खतरा बताते हुए इस पर फौरन रोक लगाने का निर्देश दिया है. स्कूटर इंजन में बदलाव करके इसे रिक्शा की शक्ल दे दी जाती है. इसके सहारे वे सार काम कर लिए जाते हैं जो कोई ऑटो रिक्शा करता है.

ट्रैफिक पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि दक्षिण-पूर्व दिल्ली के जैतपुर इलाके में 32 जुगाड़ रिक्शे बंद किए गए. जबकि हजारों अवैध जुगाड़ रिक्शे इस इलाके में धड़ल्ले से चल रहे हैं.


चूंकि जुगाड़ रिक्शा मोटर व्हिकल एक्ट के तहत नहीं आते, इसलिए दिल्ली की सड़कों पर इसके चलने का कोई मतलब नहीं बनता. कोर्ट ने इस मामले में की गई कार्रवाई की एक्शन रिपोर्ट 17 फरवरी तक सौंपने को कहा है.

पिछले महीने जैतपुर में एक घटना के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने यह आदेश सुनाया है. यहां एक जुगाड़ रिक्शा ने एक बाइक सवार के पैर कुचल दिए.

कोर्ट ने कहा, दक्षिण दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली निगम परिषद में साईकिल रिक्शा चलाना भी मना है. मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रायब्यूनल (एमएसीटी) के पीठासीन अधिकारी आरके चौहान ने बताया, जुगाड़ रिक्शा राहगीरों और गाड़ी चलाने वालों के लिए खतरा हैं. हाल में ऐसी घटना हुई है जब दो मोटरसाईकिल को जुगाड़ रिक्शा ने धक्का मारा जिसमें एक सवार का पैर पूरी तरह से कुचल गया.

कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर और कमिश्नर (ट्रांसपोर्ट), दिल्ली सरकार को इत्तला की है कि यह सुनिश्चित करें कि लोगों के लिए खतरा बने ये रिक्शे सड़कों पर न चलें.

कोर्ट के मुताबिक, दिल्ली की सड़कों पर लोगों की सुरक्षा के लिए जुगाड़ रिक्शे न चलने दिए जाएं. इस बारे में एक सूचना पुलिस आयुक्त, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को भेजी जाए ताकि इस बाबत कानून तोड़ने वाले रिक्शा चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो. साउथ-ईस्ट डीसीपी से अनुपालन रिपोर्ट ली गई है ताकि इस इलाके में ऐसे जुगाड़ रिक्शा न चलने दें.