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दिल्ली की कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के आरोपपत्र का संज्ञान लिया

कोर्ट ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दीक्षित पहले से ही जमानत पर है और उसे सुनवाई की अगली तारीख पर पेश होने के निर्देश दिए

Bhasha

दिल्ली की कोर्ट ने गुजरात की फार्मा कंपनी स्टर्लिंग बायोटेक लिमिटेड के निदेशक राजभूषण ओमप्रकाश दीक्षित के खिलाफ ईडी की तरफ से दायर आरोपपत्र का संज्ञान लिया है. मामला बैंक से पांच हजार करोड़ रुपए के ऋण धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सतीश अरोड़ा ने प्रवर्तन निदेशालय के विशेष लोक अभियोजक नितेश राणा की तरफ से दायर अंतिम रिपोर्ट का संज्ञान लिया और सुनवाई की अगली तारीख आठ अगस्त को आरोपी को तलब किया.


अदालत ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दीक्षित पहले से ही जमानत पर है और उसे सुनवाई की अगली तारीख पर पेश होने के निर्देश दिए.

आरोपपत्र में ईडी ने कंपनी पर आंध्रा बैंक नीत बैंक समूह से पांच हजार करोड़ रुपए ऋण लेने के आरोप लगाए जो गैर निष्पादित संपत्ति (एनपीए) में तब्दील हो गए.

वकील ए आर आदित्य के मार्फत दायर आरोपपत्र में दावा किया गया कि आरोपी ने मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम की धारा तीन और चार के तहत दंडनीय अपराध किए.