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एक दिन में मिलेगी FIR की कॉपी, जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र समेत इन सुविधाओं के लिए नहीं करना होगा ज्यादा इंतजार

नए कानून में ये प्रावधान होगा कि तय समय पर मंजूरी नहीं मिली तो अधिकारी पर जुर्माना लग सकता है.

FP Staff

दिल्ली के कानून मंत्री कैलाश गहलोत ने गुरुवार को दिल्ली विधानसभा में राइट ऑफ सिटीजन टू टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज (नागरिकों का सेवाओं की समयबद्ध आपूर्ति) संशोधन अधिनियम, 2017 पेश किया.

अगर ये अहम संशोधन पारित हो जाता है, तो नागरिकों को कई सेवाओं के लिए सरकार की मंजूरी लेना ज्यादा आसान हो जाएगा. ये कानून कई सेवाओं जैसे, बिल्डिंग प्लान, पानी और बिजली कनेक्शन या कोई सर्टिफिकेट जारी करने के लिए संबंधित विभागों के सामने एक डेडलाइन रखेगा, जिसके तहत उन्हें निर्धारित दिनों के भीतर मंजूरी देनी होगी. अगर विभाग डेडलाइन से पहले काम पूरा नहीं करता है, तो संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई हो सकती है.


विधेयक में लिखा हुआ है कि अधिनियम की अधिसूचना के 30 दिनों के भीतर, हर विभाग, स्थानीय निकाय और सार्वजनिक प्राधिकरण 'सिटीजन चार्टर' जारी करेगा. इस चार्टर में हर विभाग ये निर्धारित करेगा कि कौन सी सेवा इस एक्ट के तहत आएगी.

हालांकि, निर्धारित समय के भीतर अपने दायित्व को पूरा न करने पर कितना जुर्माना लगेगा, ये तय नहीं हुआ है. पहले ये जुर्माना 10 रुपए प्रतिदिन था (अधिकतम 200 रुपए) लेकिन अब इसके बढ़ने की उम्मीद है, ताकि अधिकारियों पर काम जल्दी पूरा करने का दबाव बनाया जा सके.

2011 में बने इस एक्ट में संशोधन के बाद एक बड़ा बदलाव आएगा, जो नागरिकों के लिए बड़ी राहत होगा. एक्ट में पहले ये नियम था कि विभाग से पेनल्टी लेने के सूरत में नागरिक को खुद सरकार से गुहार लगानी होगी लेकिन नया नियम ये सुनिश्चित करेगा कि अधिकारी की खुद ये जिम्मेदारी होगी कि वो पेनल्टी अदा करे.

किन सर्विसों पर विभाग की मंजूरी के लिए कितना वक्त दिया गया है, यहां नीचे देख सकते हैं-

- जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र (कॉर्पोरेशन और एनडीएमसी से)- 7 दिन

- आय, राष्ट्रीयता और निवास प्रमाण पत्र- 20 दिन

- ओबीसी और एससी/एसटी प्रमाण पत्र- 60 दिन

- विवाह प्रमाण पत्र- 7 दिन

- डीडीए फ्लैट्स का फ्रीहोल्ड- 45 दिन

- पानी कनेक्शन- 35 दिन

- प्रॉपर्टी म्यूटेशन- 30 दिन

- आवासीय भूखंडों के विकास के लिए योजनाओं की मंजूरी- 60 दिन

- ट्रेनी और परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस- 3 दिन

- किराएदार और नौकरों का वेरिफिकेशन- 20 दिन

- एफआईआर- 1 दिन

- पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए एनओसी- 1 दिन.