दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के अयोग्य ठहराए गए विधायकों की याचिका पर अब हर दिन सुनवाई करने के आदेश जारी किए हैं. बुधवार को आम आदमी पार्टी के विधायकों ने लाभ के पद के मामले में चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य करार दिए जाने के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. याचिका पर सुनवाई करते अब अदालत ने विधायकों की याचिका पर हर दिन सुनवाई करने के आदेश जारी किए हैं.
चुनाव आयोग ने कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य ठहरा दिया गया था. आयोग के इस कदम से आप को तगड़ा झटका लगा है. आम आदमी पार्टी तीन साल पहले भारी बहुमत हासिल करके दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई थी. 70 सीटों में से 67 सीटें जीतकर आप ने बहुमत हासिल किया था.
इससे पहले हाईकोर्ट ने लाभ के पद मामले में आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों के अयोग्य ठहराए जाने से जुड़ी केंद्र की अधिसूचना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. हालांकि उसने चुनाव आयोग से यह कहा था कि वह उपचुनाव की तिथियों की घोषणा जैसा कोई कदम नहीं उठाए.
न्यायमूर्ति विभू बाखरू ने आप विधायकों की याचिकाओं पर चुनाव आयोग, केंद्र से जवाब मांगा था. हाईकोर्ट ने लाभ के पद से संबंधित इस मामले की चुनाव आयोग के समक्ष हुई सुनवाई से जुड़े पूरे रिकॉर्ड मांगे. चुनाव आयोग ने इन 20 विधायकों को अयोग्य ठहराने की अनुशंसा की थी. जिसके बाद इस पर राष्ट्रपति ने अपनी मोहर लगा दी थी और चुनाव आयोग की बात को सही करार दिया था.