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दाभोलकर हत्याकांड: शिवसेना के पूर्व पार्षद को एटीएस ने किया गिरफ्तार, 28 अगस्त तक रहेगा पुलिस कस्टडी में

शिवसेना के पूर्व पार्षद श्रीकांत पन्गारकर को महाराष्ट्र एटीएस ने राज्य के विभिन्न हिस्सों से नौ और 11 अगस्त के बीच देसी बमों और हथियारों की बरामदगी के सिलसिले में गिरफ्तार किया

FP Staff

शिवसेना के पूर्व पार्षद श्रीकांत पन्गारकर को मुंबई के सेशन कोर्ट ने 28 अगस्त तक के लिए पुलिस (एटीएस) कस्टडी में भेज दिया है. महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने पन्गारकर को राज्य के विभिन्न हिस्सों से नौ और 11 अगस्त के बीच देसी बमों और हथियारों की बरामदगी के सिलसिले में रविवार को गिरफ्तार किया था.

पन्गारकर को विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था. तीन लोगों (वैभव राउत, शरद कालस्कर और सुधन्वा गांधालेकर) को पालघर और पुणे जिले से 10 अगस्त को बम और हथियार बरामद किए जाने के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था. तीनों 28 अगस्त तक पुलिस हिरासत में हैं.

पूछताछ में सामने आया था नाम

सूत्रों ने बताया कि जालना नगर निगम के पूर्व सदस्य पन्गारकर को सीबीआई ने अंधविश्वास के खिलाफ अलख जगाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के मामले में हिरासत में लिया था. उसका नाम हत्या मामले के कथित प्रमुख शूटर सचिन प्रकाशराव आंदुरे से पूछताछ में सामने आया था.

औरंगाबाद निवासी आंदुरे को पुणे से रविवार शाम गिरफ्तार किया गया था. उसे सोमवार को शिवाजीनगर में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट ए एस मजूमदार की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 26 अगस्त तक एजेंसी की हिरासत में भेज दिया गया.

हत्या में था साथ

सीबीआई ने अदालत से कहा कि आंदुरे उन दो हमलावरों में से एक था, जिन्होंने पुणे में ओंकारेश्वर पुल पर 20 अगस्त 2013 को दाभोलकर को गोली मारी थी. सूत्रों ने बताया कि आंदुरे ने सीबीआई को बताया कि दाभोलकर की हत्या के वक्त पन्गारकर भी उसके साथ था जिसके बाद पन्गारकर (40) को हिरासत में लिया गया.

उन्होंने बताया कि पूर्व पार्षद कथित तौर पर आंदुरे की मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा था. मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों ने दाभोलकर की 20 अगस्त, 2013 को पुणे में उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी थी जब वह सुबह की सैर पर निकले थे.