view all

नोटबंदी के बाद कैश जमा कराने वाले कर्मचारियों की सीवीसी करेगा जांच

सीवीसी ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से केंद्रीय कर्मचारियों की कैश जमा करवाने संबंधी जानकारी (डेटा) मंगाई है

Bhasha

नोटबंदी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों द्वारा बैंकों में जमा कराए गए कैश की जांच केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) करेगा. आयोग के प्रमुख के वी चौधरी ने रविवार को इसकी जानकारी दी.

उन्होंने कहा कि इस बारे में सीवीसी ने इनकम टैक्स से जानकारी (डेटा) मंगाई है.


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर, 2016 को देश में नोटबंदी लागू करने का फैसला लिया था. जिसके बाद से 500 और 1000 रुपए के नोट अमान्य कर दिए गए थे. नोटबंदी के बाद सरकार ने देशवासियों को अपने पुराने (अमान्य हो चुके) नोटों को बैंकों में जमा करवाने के लिए एक निश्चित समय दिया था. के वी चौधरी ने बताया, 'हमने पहले ही डेटा (सीबीडीटी से) मंगवा लिए हैं. हम और रिफाइंड डेटा प्राप्त करेंगे, जिस पर हम निश्चित रुप से आगे बढ़ेंगे.'

सीबीडीटी या सेंट्रल बोर्ड ऑफ डॉयरेक्ट टैक्स आयकर विभाग की प्रमुख नीति निर्माता इकाई है. चौधरी ने कहा कि उन्होंने टैक्स अधिकारियों के साथ बातचीत की है कि किस तरह से इस कार्यवाही को अंजाम दिया जाए क्योंकि देश भर में कैश जमा का जो आंकड़ा है वो काफी बड़ा है.

उन्होंने कहा, 'हम यह कैसे पता करेंगे कि केंद्रीय कर्मचारियों की ओर से जमा कराई गई कैश उनकी आय के अनुकूल है या नहीं. हालांकि सीबीडीटी पहले ही यह काम हर किसी के लिए कर रहा है चाहे वह केंद्रीय कर्मचारी हो या नहीं. हमने सीबीडीटी की मदद ली है. हमें अभी आंकड़े मिलने बाकी हैं.'