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ओला और उबर के खिलाफ पेटिशन पर सोमवार को अदालत देगी फैसला

याचिकाकर्ता ने ओला, उबर और 'टैक्सी फॉर स्योर' के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की थी

FP Staff

दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को कहा कि वह ओला और उबर समेत ऐप आधारित कैब सेवा प्रदाताओं के खिलाफ मुकदमे की मांग करने वाली याचिका पर सोमवार को अपना आदेश सुनाएगी. मामला 31 जुलाई को सुनवाई के लिए आएगा क्योंकि मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अभिलाष मल्होत्रा छुट्टी पर थे.

अदालत ने इससे पहले शिकायतकर्ता न्यायभूमि द्वारा अपने सचिव राकेश अग्रवाल के जरिये शिकायत के समर्थन में तलब करने से पहले के साक्ष्यों को दर्ज किया था. उसने तीन फर्मों को आरोपी के तौर पर तलब करने की मांग की थी.


अदालत ने हालांकि उसी एनजीओ द्वारा दायर आवेदन को वापस लिया हुआ मानकर खारिज कर दिया था. अदालत ने कहा था कि याचिका में लगाए गए आरोप असंज्ञेय हैं.

याचिकाकर्ता ने अपने आवेदन में तीन ऐप आधारित सेवा प्रदाताओं ओला, उबर और 'टैक्सी फॉर स्योर' के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की थी.

ओला, उबर सहित 'टैक्सी फॉर स्योर' के खिलाफ दायर याचिका पर अदालत सोमवार को फैसला सुनाएगी.