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कोर्ट ने परिवहन विभाग में खाली पदों के लिए आप सरकार की खिंचाई की

कोर्ट ने सरकार के सेवा विभाग और दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के मामले में पक्षकार बनाया और रिक्तियों को भरने के लिए की गई कार्रवाई पर उनसे जवाब मांगा

FP Staff

दिल्ली हाईकोर्ट ने साल 2008 से परिवहन विभाग में खादी पड़े पदों के लिए आप सरकार की खिंचाई की और कहा कि खाली पदों को भरने के लिए कुछ नहीं किया गया.

चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति वी.के राव की पीठ ने कहा कि लगता है कि रिक्त पदों को भरने के लिए दिल्ली सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए. इसने सरकार से पूछा कि परिवहन विभाग के प्रवर्तन शाखा में रिक्त पदों को भरने के लिए वर्ष 2008 के बाद से इसने कितने भर्ती आवेदन जारी किए.


कोर्ट ने सरकार के सेवा विभाग और दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के मामले में पक्षकार बनाया और रिक्तियों को भरने के लिए की गई कार्रवाई पर उनसे जवाब मांगा.

इसने कहा कि दिल्ली सरकार के हलफनामे से वह संतुष्ट नहीं है जिसमें कहा गया है कि 807 पदों में से 626 पद खाली हैं जिसमें प्रवर्तन अधिकारी, निरीक्षक, उप निरीक्षक, सहायक उपनिरीक्षक, मुख्य आरक्षक और आरक्षक के पद शामिल हैं.