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फेरा उल्लंघन: शशिकला को 13 दिसंबर को पेश करने का कोर्ट का आदेश

तमिलनाडु की दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता की सहयोगी शशिकला को आय से ज्यादा संपत्ति मामले में दोषी ठहराया गया था

Bhasha

एक स्थानीय कोर्ट ने बेंगलुरू की एक जेल को वारंट जारी कर 13 दिसंबर को शशिकला को पेश होने के लिए कहा है. वारंट ईडी द्वारा दर्ज कथित विदेशी विनिमय नियमन कानून (फेरा) उल्लंघन मामले पर दिया गया है.

तमिलनाडु की दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता की सहयोगी शशिकला को आय से ज्यादा संपत्ति मामले में दोषी ठहराया गया था और वह फरवरी से बेंगलुरू की परगना अग्रहारा सेंट्रल जेल में बंद हैं.


कोर्ट के सूत्रों ने बताया कि अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने यहां कुछ दिन पहले जेल अधीक्षक को वारंट जारी करके शशिकला को पेश करने को कहा था.

अदालत ने शशिकला को 30 नवंबर को पेश होने का निर्देश दिया था लेकिन जेल अधीक्षक ने जानकारी दी थी कि वह स्वस्थ नहीं हैं और वह कार्यवाही में शामिल नहीं हो सकतीं.

तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (आर्थिक अपराध) ए जाकिर हुसैन ने पिछले साल शशिकला और एक अन्य आरोपी भास्करन के खिलाफ आरोप तय किए थे. शशिकला, भास्करन और अब बंद हो चुके जे जे टीवी के खिलाफ ईडी ने फेरा उल्लंघन के आरोप में 1995 और 1996 में अभियोजन शुरू किया था.