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AIADMK के 18 अयोग्य विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

इस मामले में हाईकोर्ट ने पहले खंडित फैसला दिया था

FP Staff

सुप्रीम कोर्ट अन्नाद्रमुक के अयोग्य घोषित 18 विधायकों के मामले से जुड़ी दायर याचिका पर 27 जून को सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. इस मामले में हाईकोर्ट ने खंडित फैसला दिया था.

न्यायमूर्ति अरूण कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि वह इस याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगी. इन 18 विधायकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा कि यह एक गंभीर मामला है जिस पर शीघ्र सुनवाई की आवश्यकता है क्योंकि हाईकोर्ट ने 14 जून को खंडित निर्णय सुनाया है और अब तीसरे न्यायाधीश नए सिरे से इसकी सुनवाई करेंगे.


उन्होंने आरोप लगाया कि व्हाट्सऐप के जरिए लोग तीसरे न्यायाधीश के बारे में जानते थे जो इस मामले में सुनवाई करेंगे. इस पर पीठ ने कहा, 'हम व्हाट्सऐप संदेशों पर भरोसा नहीं करते और इस मामले में 27 जून को सुनवाई की जाएगी.'

मद्रास हाईकोर्ट ने 14 जून को अपने खंडित फैसले में इन 18 विधायकों को दल बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित करने की विधान सभा अध्यक्ष पी धनपाल की पिछले साल 18 सितंबर की व्यवस्था पर परस्पर भिन्न फैसला सुनाया था.

न्यायालय ने कहा कि अब मुख्य न्यायाधीश के बाद वरिष्ठतम न्यायाधीश के पास यह मामला भेजा जाएगा जो इस पर नए सिरे से सुनवाई करेंगे. मुख्य न्यायाधीश

इन्दिरा बनर्जी ने अपने 200 पेज के फैसले में विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय को बरकरार रखा था जबकि न्यायमूर्ति एम सुन्दर ने अलग निर्णय में इससे असहमति

व्यक्त की थी.